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शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में

एडीजे वन की अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल सश्रम

कारावास की सजा….

सरायकेला: शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने मामले के आरोपी गुरूदेव नायक उर्फ चिंटु नायक को पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत बीस वर्ष सश्रम कारावास और बीस हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने पर अलग से ढाई वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

इसी प्रकार पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत मामले का दोषी पाते हुए आरोपी गुरुदेव को दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नही अदा कर पाने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है. भादवि की धारा 506 के तहत मामले का दोषी पाते हुए आरोपी गुरुदेव को तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.

जुर्माना नही अदा कर पाने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.जुर्माने की राशि को पीडिता को देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीडिता को मुआवजा देने का भी निर्देश अदालत द्वारा दिया गया है. मामला 2016 का है. आदित्यपुर थाना कांड संख्या 252/ 2016 के तहत इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया गया था.

प्राथमिकी में कहा गया था कि नाबालिग पीडिता पानी भरने के लिए आरोपी के घर जाती थी। इस दौरान गुरूदेव उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा. जब वह गर्भवती हो गयी, तो शादी करने की बात कहने पर शादी से इन्कार कर दिया था.

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