Spread the love

झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले नियोजनालय चाण्डिल अन्तर्गत 11 संस्थानों को जारी किया गया है नोटिस; उपायुक्त द्वारा नियोजनालय चाण्डिल अन्तर्गत 2 संस्थानों को 25-25 हज़ार का किया गया है जुर्माना…

75% आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जारी रहेगी कार्रवाई: नियोजन पदाधिकारी चाण्डिल।

सरायकेला:संजय मिश्रा

सरायकेला। झारखंड राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बाह्स्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसका अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है।

उक्त जानकारी देते हुए नियोजन पदाधिकारी चाण्डिल रवि कुमार ने बताया कि अब तक नियोजनालय चाण्डिल अन्तर्गत अधिकांश संस्थानों ने अपने संस्थान का निबंधन इस अधिनियम के तहत करा लिया है। परन्तु विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है। श्रम अधीक्षक के कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र एवं जिले के सभी अंचल कार्यालयों व उद्योग जगत के संगठनों से उनके क्षेत्राधीन सभी संस्थानों की सूची प्राप्त कर डिफाल्टर संस्थानों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है तथा समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नियोजनालय चाण्डिल अन्तर्गत 11 संस्थानो को नियमानुसार उपायुक्त द्वारा नोटिस दिया गया है एवं उनमें से 2 संस्थानों के विरूद्ध 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। डिफाल्टर संस्थानों में इंडिया कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़, चाण्डिल, एवं इन्टेक्स ट्रांसपोर्टेशन NH-33 चाण्डिल शामिल है। उन्होंने नियोजनालय चाण्डिल अन्तर्गत सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील की है कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

Advertisements

You missed