जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त एवं अपर उपायुक्त ने “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना” जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना।
3 से 10 अगस्त तक सभी पंचायत एवं नगर निकायों में लगेगा विशेष कैम्प; 21-50 आयु वर्ग के सभी योग्य लाभुक अपना आवेदन जरूर जमा करें: उपायुक्त।
सरायकेला: संजय मिश्रा । झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं अपर उपायुक्त संजय कुमार दास द्वारा जिला समाहरणालय प्रांगण से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सत्या ठाकुर तथा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा अनिल टूडु उपस्थित रहे।
बताया गया कि जागरूकता रथ के माध्यम से उक्त योजना का लाभ लेने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने का जिला प्रशासन का प्रयास है। इस मौके पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि 21 से 50 आयु वर्ग की बालिकायें/ महिलायें जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
इसके लिए 3 से 10 अगस्त तक जिला अंतर्गत सभी पंचायत भवनों एवं शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए सभी सुयोग्य लाभुकों से अपील है कि अपने नजदीकी कैम्प में शामिल होकर अपना आवेदन जरूर जमा करें। विशेष कैम्प के बाद भी अपना आवेदन नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में कभी भी जमा कर सकते हैं ।
बताया गया कि इसका लाभ लेने के लिए झारखण्ड की निवासी महिलाएं एवं युवतियां 21 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग होनी चाहिए। जिनका आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता होना चाहिए। यदि जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती है, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है। उनका अपना मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए तथा झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार, पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना), गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड), सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड), हरा राशन कार्ड होना चाहिए।
आयकर अदा करने वाले परिवार, EPF धारी आवेदक महिला तथा आवेदिका स्वयं या उनके पति-केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित/स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों और जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। साथ ही जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो, वे भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा घर-घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जायेंगे।शहरी क्षेत्र में चयनित केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने राशि के भुगतान की जानकारी मिलेगी।