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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 632.4 किग्रा डोडा के साथ धराये

2 को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास और 100000 जुर्माने की सजा…..

सरायकेला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने अफीम डोडा के अवैध कारोबार के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के दो अभियुक्त खरसावां के दलाईकेला निवासी अमर मंडल और खरसावां के ही पदमपुर निवासी मुकेश केसरी को 10 साल सश्रम कारावास और 100000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 15, 22(c) एवं 27(a) तीनों धाराओं में दोनों अभियुक्तों को मामले का दोषी पाते हुए प्रत्येक धारा में 10 साल सश्रम कारावास और 100000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 1 साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कुचाई थाना अंतर्गत उक्त मामले के संबंध में तत्कालीन कुचाई थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता के फर्द बयान पर इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया गया था कि कुचाई गोपीडीह सड़क मार्ग से डोडा अफीम के तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के अनुसार कुचाई प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी मलय कुमार के साथ विशेष टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई। इसके तहत दिनांक 21 सितंबर 2020 की रात्रि को उक्त मुख्य सड़क मार्ग पर जोवाजंजीर गांव के पास वाहन चेकिंग शुरू की गई। रात के तकरीबन 11:40 बजे गोपीडीह की ओर से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी को आते हुए देखा गया। जो पुलिस चेक नाका से थोड़ी ही दूर पर रुक गई। और महिंद्रा पिकअप गाड़ी जेएच05ए एक्यू-7138 से उतरकर दो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों में भागने में सफल रहे। जबकि पुलिस द्वारा मौके पर चालक मुकेश केसरी एवं एक अन्य व्यक्ति अमर मंडल को हिरासत में लेकर नियमानुसार वाहन की तलाशी ली गई। जिसमें से डोडा के कुल 632.4 किग्रा वजन के 70 प्लास्टिक बोरा बरामद किए गए थे। गिरफ्तार किए गए उक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा जानकारी दी गई थी कि मौके से फरार हुए धरनीधर मंडल और शिव कुमार मंडल के साथ मिलकर डोडे का अवैध कारोबार किया जा रहा था। जिसमें टोकलो और दलभंगा के अंदरूनी क्षेत्रों से कम दाम में डोडा खरीद कर बाहर के शहरों में अधिक कीमतों पर बेचा जाता था।
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