रंगदारी नहीं दिए जाने पर मारपीट कर घायल करने के मामले में पीडीजे की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया; सजा की बिंदुओं पर चार को होगी सुनवाई…
सरायकेला: संजय मिश्रा
सरायकेला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत में रंगदारी नहीं दिए जाने पर मारपीट कर घायल करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी रोशन कुमार को दोषी पाया है। जिस पर सजा के बिंदु पर आगामी 4 अक्टूबर को अदालत द्वारा सुनवाई किया जाएगा। इस मामले में पीड़ित बड़ा गम्हरिया चित्रगुप्त नगर निवासी गोपाल कुमार ने 2 जनवरी 2021 को गम्हरिया थाना में प्राथमिक की दर्ज कराया था।
जिसमें उन्होंने कहा था कि चित्रगुप्त नगर के ही रहने वाले रोशन कुमार एवं अन्य ने रुपए रंगदारी मांगी थी। रंगदारी देने से आनाकानी करने पर एक जनवरी 2021 की रात 9:00 बजे दुकान से घर लौट के क्रम में ज्ञान ज्योति स्कूल के पास लोहे रड से उसकी पिटाई कर दी गई थी। घटना के बाद जख्मी हालत में उसे जमशेदपुर टीएमएच ले जाया गया। जहां पुलिस द्वारा उसकी बयान दर्ज कराई गई।