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साहिबगंज
रण बिजय गुप्ता (संथाल ब्यूरो)

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किसी भी क्रशर प्लांट जिन्हें सीटीओ प्राप्त नहीं है उन्हें किसी भी स्थिति में विद्युत आपूर्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी ।साथ ही रिहायशी इलाके,सड़क से 100 मीटर के दायरे स्थापित किए गए क्रेशर प्लांट ओर सम्पूर्ण कागजात र्पूण नहीं रहने वाले क्रशर प्लांट को बंद किया जाएगा।उपरोक्त बाते उपायुक्त राम निवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक मे संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा।
बैठक के दौरान टास्क फोर्स के द्वारा अभी तक किए गए क्रेशर प्लांट के ऊपर की गई कार्यवाही तथा अभी तक सील किए गए क्रशर प्लांट की समीक्षा की गई। जहां उपायुक्त श्री यादव ने आरओ को बंद किए गए सभी प्लांट की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अवैध खनन विधि गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी भी क्रशर प्लांट जिन्हें सीटीओ प्राप्त नहीं है उन्हें किसी भी स्थिति में विद्युत आपूर्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी ।वही विद्युत आपूर्ति से संबंधित विरोधाभास के कारण राज्य सरकार से पत्र के माध्यम से मार्गदर्शन पर चर्चा की गई।
बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी अवैध क्रशर प्लांट को बंद कराना सुनिश्चित कराएं एवं उनका चलाना रोकें।

फेरी घाट से खनिज परिचालन हेतु उपयोग किए जा रहे हैं ट्रक को ढक कर चलाने एवं लोडिंग से संबंधित समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि हर हाल में खनिज से लदे ट्रक जो नदी से होकर गुजर रहे हैं ,उन्हें ढक्कन चलाना सुनिश्चित करवाएं एवं समय-समय पर इस का औचक निरीक्षण करते रहें। साथ ही इसमें कोताही बरतने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

इस दौरान अवैध ईट भट्टों की समीक्षा करते हुए निर्णय लिया गया कि गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे के समीप या नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से 100 मीटर के समीप किसी भी वेटलैंड तथा फ्लडप्लेन वाले इलाकों में स्थित ईट भट्टों को तत्काल ध्वस्त करने किया जाए।

इसी क्रम में माइनिंग कार्यों के लिए उपयोग किए जा रहे विस्फोटक की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि माइनिंग लीज के विरुद्ध आए विस्फोटक तथा प्रयुक्त वाहन की सिक्योरिटी जांच और औचक निरीक्षण कर विस्फोटक की मात्रा की जांच करते हुए उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। ताकि माइनिंग रूल का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जा सके।उपायुक्त ने कहा कि अगर दो माइंस मालिक के नाम से एक ही जगह पर दो अलग-अलग क्रशर प्लांट चलाया जा रहा है तो उसे अवैध घोषित कर उसे तत्काल बंद करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने ओवरलोड ट्रक पर की गई कार्यवाही ,
उनसे वसूले गए जुर्माने,अवैध खनन के लिए की गई छापामारी,सड़क किनारे संचालित क्रशर प्लांट से संबंधित कार्यवाही की समीक्षा की।
इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी,अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज हेमंत सती, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, एसडीपीओ साहिबगंज राजेन्द्र दुबे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।

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