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राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन करें, घर में रहें सुरक्षित रहें- उपायुक्त

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सरायकेला खरसावां- उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिलेवासियों से अपील किया कि कोविड-19 के संक्रमण पर पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की तिथि में पुनः विस्तार किया है। विस्तार दिनांक 10 जून 2021 के 6 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 17 जून 2021 के 6 बजे पूर्वाह्न तक अवधि वढ़ा दिया गया है । इसके तहत पूर्व से जारी पाबंदिया 17 जून तक प्रभावी रहेंगी, वहीं जिले में ई-पास को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। तथा वहीं इंटर स्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहन से आने-जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। जिले में बस परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन अपराह्न 04 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है। दवा दुकानें डायग्नोस्टिक सेंटर,क्लीनिक,अस्पतालों,पेट्रोल पंप,एलपीजी आउटलेट,सीएनजी आउटलेट,होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्सध्नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में स्थित ढाबों, कोल्ड स्टोरेज,वेयर हाउस सामग्रियों का अनलोडिंग आदि के कार्यों के संचालन में समय की उपरोक्त पाबंदी नहीं होगी। सभी सामग्रियों की निर्बाध परिवहन,लॉजिस्टिक की अनुमति होगी। जिले के सभी प्रकार की दुकानें फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की दुकानों सहित शनिवार के अपराह्न 04 बजे से सोमवार के पूर्वाह्न 06 बजे तक बंद रहेंगी।
उपायुक्त ने जिलावासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने का अपील किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित करें। उन्होंने आमजनों से निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन को सहयोग करने का अपील किया है।

झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (अवधि 17 जून) की मुख्य बातें :-

जिले में ई-पास की अनिवार्यता खत्म, जानिए ई-पास की अनिवार्यता कहां-कहां होगी…

▪️ इंटर स्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहनों से आवागमन करने की स्थिति में ई-पास एवं वैद्य फोटो पहचान पत्र रखना होगा। हवाई,रेल मार्ग करने के लिए वैद्य टिकट रखना होगा। इस हेतु मचंेेरींताींदक.दपब.पद से ई-पास डाउनलोड किया जा सकता है।

▪️ जिले में आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

▪️ राज्य के अंदर कॉमर्शियल पंजीकृत टैक्सी से आवागमन की अनुमति बिना ई-पास की होगी।

▪️ राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहनोंध्टैक्सी को ई-पास की आवश्यकता होगी।

▪️ भारत सरकार एवं झारखंड सरकार एवं अन्य राज्य सरकार की वाहन के आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

▪️ राज्य से गुजरने वाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

▪️ बस परिवहन सेवा प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ जिला प्रशासन द्वारा प्रयोग किए जा रहे बसों के परिवहन की अनुमति होगी। औद्योगिक इनिंग संस्थानों के कार्यों में संलग्न कर्मियों के आवागमन में प्रयुक्त हो रहे बसोंध्वाहनों की परिचलन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा (जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी) द्वारा निर्गत किया जाएगा।

ये सेवाएं रहेंगी बंद :-

सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.

सभी सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा।

शादियों में शामिल होने के लिए 11 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी की तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य होगा।

धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है।

स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।

झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है।

सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत होम डिलीवरी मुहैया कराया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।

सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा।

हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

बिना मास्क के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी भवनों में जाने की इजाजत नहीं होगी।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा प्रचार प्रसार हेतु जिला कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता एवं शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर 7903376620, 06597234002, 18003456461 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

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