अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन…
रामगढ़ (इन्द्रजीत कुमार) रामगढ़ जिला जिले के वर्तमान उपायुक्त पदाधिकारी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी के द्वारा उपायुक्त पदाधिकारी माधवी मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कल्याण विभाग के समक्ष 2 मामले सामने आए हैं। बैठक के दौरान उपायुक्त पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने अन्य अधिकारियों के साथ दोनों मामलों के तहत अब तक किए गए कार्यो के संबंध में विचार विमर्श करने के उपरांत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
क्या हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989
यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता हैं।
विशेषताएँ
यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। यह अदालतों को स्थापित करता हैं। जिससे मामले तेज़ी से निपट सके I