त्रैमासिक विशेष मध्यस्थता अभियान के तहत निष्पादित किए जा रहे हैं मामले…
सरायकेला : संजय मिश्रा
सरायकेला। झालसा रांची के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक व्यवहार न्यायालय में विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा हैl जिसमे मध्यस्थता के कई मामले मध्यस्थता केंद्र भेजे जा रहे हैं जहाँ सुलह के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। इस त्रैमासिक विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण पोषण सहित अंतरिम भरण पोषण मामलों, धारा 160 एमवी एक्ट के तहत अंतरिम राहत मामलों सहित सड़क दुर्घटना दावा अधिनियम, चेक बाउंस, आपराधिक लघु अधिनियम के तहत उपयुक्त मामले, 498 ए आईपीसी के मामले, बिजली अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, वजन और माप तौल अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम, वन अधिनियम, रेलवे अधिनियम के मामलों तथा अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जा रहा है।
इसका व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित पारा लीगल वालंटियर द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाकर भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अनुमंडल न्यायालय चांडिल के भी वाद शामिल रहेंगे वहां के लोग भी इस तीन महीने चलने वाले कार्यक्रम का लाभ ले सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला कि सचिव कुमार क्रान्ति प्रसाद ने मध्यस्थता का लाभ लेने की अपील आम जनता से की है कि इससे मुकदमे का कम समय मे निपटारा होता है तथा धन एवं समय की भी बचत होती है।