एप्रोच रोड नहीं बनने को लेकर झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाई कोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका…
सरायकेला: संजय मिश्रा । सरायकेला-खरसावां मुख्य मार्ग पर संजय नदी पर तकरीबन 10 वर्ष पूर्व 120 मी लंबी आरसीसी पुल का निर्माण किया गया है। परंतु उसके एप्रोच रोड पहुंच पथ का निर्माण अभी तक नहीं होने के कारण उक्त पुल अनुपयोगी बना हुआ है। इसका विरोध करते हुए झारखंड सरकार द्वारा पंजीकृत झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1 वर्ष पूर्व संबंधित पदाधिकारी से पत्राचार किया गया था।
उसके बाद भी एप्रोच रोड नहीं बनने पर बाध्य होकर ऑर्गनाइजेशन द्वारा बीते 9 जुलाई को झारखंड उच्च न्यायालय रांची में जनहित याचिका दायर किया गया। उक्त जानकारी देते हुए ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश में बताया कि मुक्त मामले की सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है। परंतु जिला मुख्यालय सरायकेला से खरसावां क्षेत्र को जोड़ने को लेकर उक्त पुल महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर बरसात के दिनों में संजय नदी में पानी भर जाने पर पुरानी पुलिया जलमग्न हो जाने से आवागमन बाधित हो जाता है।
उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 20 से 25 अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट सरायकेला के लिए सहित खरसावां, कुचाई और दलभंगा आदि क्षेत्रों से दर्जनों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय सरायकेला आवागमन करते हैं। ऐसे में पल के जलमग्न हो जाने से सभी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो अत्यंत थी गंभीर विषय है।
उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ताओं की सामाजिक संस्था है जो अधिवक्ता एवं आम लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहता है। ऑर्गनाइजेशन द्वारा 2 महीने पहले ही सरायकेला जिला बार एसोसिएशन को लगभग ₹60000, चांडिल बार एसोसिएशन को 18000 रुपया और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ को भी 18000 रुपया का नि:शुल्क किताब उपलब्ध कराया गया है।