सरायकेला। जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बंधित बैठक किया गया। बैठक में आईटीडीए निदेशक संदीप कुमार दौराइबुरु एवं समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक में वर्ष 2021-2022 में अत्याचार अनुदान से सम्बंधित एक मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए समिति के सर्वसम्मति से एफआईआर के आधार पर अधिनियम एक्ट के तहत 25% (25000 रुपये) की राशि स्वकृत करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान आईटीडीए निदेशक संदीप कुमार दोराइबुरु ने बताया कि उक्त मामला चांडिल थाना से सम्बंधित है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत प्राप्त मामलो पर सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए नियमानुसार करवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय भुगतान करने के निदेश दिए। उन्होंने जागरूकता के उदेश्य से एक्ट सम्बंधित सभी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने का निर्देेश भी दिया है।