सरायकेला कंज्यूमर फोरम से 4 साल बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ अदालत ने सुनाया फैसला…
सरायकेला (संजय मिश्रा) पिटीशनर विनोद कुमार ने किस संख्या 3/19 के तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस के ऊपर एक मामला दर्ज कराया था। जिसके अनुसार सन् 2019 में विनोद कुमार को हृदय से संबंधित परेशानी हुई। जिसका इलाज उन्होंने जमशेदपुर के कांतिलाल अस्पताल में करवाया जहां बिल ₹30000 से ज्यादा का आया।
स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। लेकिन मौके पर ओरिएंटल इंश्योरेंस ने भुगतान करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि इस पैसे का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती है। जिसके बाद बीमार विनोद कुमार ने कर्ज लेकर इस पैसे का भुगतान किया और उचित इलाज के लिए झारखंड से बाहर चले गए। स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने सरायकेला कंज्यूमर फोरम को पूरा मामला बताया।
जहां 4 साल के लंबे अंतराल के बाद फैसला विनोद कुमार के हक में आया है। जिसके बाद सरायकेला कंजूमर फोरम ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को भुगतान किए गए ₹32825 रूपए 9% अतिरिक्त ब्याज के साथ ₹10000 रूपए मेंटल हैरेसमेंट एवं ₹10000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट के रूप में भुगतान करने का आदेश कंज्यूमर कोर्ट के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह के द्वारा पास किया गया है। जिसे ओरिएंटल इंश्योरेंस को जल्द से जल्द भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वही मौके पर मौजूद वकीलों ने बताया कि नए चेयरमैन के आने के बाद कई मामलों पर आर्डर आ रहा है, जो कि कई वर्षों से लंबित चल रहे थे।