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कोर्ट ने भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार किया

रांची। रांची सिविल कोर्ट ने बुधवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए।
वहीं, सूचक पक्ष के अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत को अवगत कराया कि भैरव सिंह के खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं और मौजूदा मामले में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका नामंज़ूर कर दी।

 

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