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नाबालिग के अपहरण मामले के आरोपी को साक्षय के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

पुलिस साक्ष्य पेश करने में हुई विफल

जमशेदपुर DEEP : बागबेड़ा थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी की नीयत से अपहरण किए
जाने का आरोपी बागबेड़ा बाजार टोला का रहने वाला दीपक कर्मकार को अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे वन सह स्पेशल जज पोस्को संजय कुमार
उपाध्याय की अदालत कर रही थी. मामले में कुल 4 लोगों की गवाही हुई थी. गवाहों के मुकर जाने का लाभ आरोपी दीपक कर्मकार को मिला है. घटना 3 अप्रैल 2020 की है. आरोपी दीपक कर्मकार पर रात के 2 बजे नाबालिग लड़की को घर से छत के रास्ते से भगाकर ले जाने का आरोप लगा था. घटना के संबंध में धारा 376, 363 और 366 पोस्को एक्ट के तहत बागबेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया था.

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