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अखिल भारतीय आदिवासी महासभा कोल्हान प्रमण्डल के बैनर

तले नगरपालिका के चुनाव पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग को

लेकर महामहिम राष्ट्रपति, भारत के नाम से उपायुक्त महोदया,

पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा….

 

जमशेदपुर (आलोक पाण्डे) अखिल भारतीय आदिवासी महासभा कोल्हान प्रमण्डल के बैनर तले नगरपालिका के चुनाव पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय का धरना प्रर्दशन किया । और महामहिम राष्ट्रपति, भारत के नाम से उपायुक्त महोदया, पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में झारखण्ड के सम्पूर्ण अनुसूचित जिलों में पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के अन्तर्गत मानगो, जुगसलाई, चाकुलिया क्षेत्र सहित नगर निगम,नगरपालिका के चुनाव पर अविलम्ब रोक लगाने की मांग अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वारा की गयी है। विदित हो कि झारखण्ड सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन करते हुए नगर निकाय एवं नगर निगम का असंवैधानिक रूप से चुनाव कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय संसद में अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित क्षेत्र नगरपालिका विस्तार अधिनियम नहीं बनाया गया है।

इसके बावजूद भी यदि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के तहत् चुनाव कराया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब (1) (3). अनुच्छेद 244 (1) एवं अनुच्छेद 368 का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। जो कि पूरी तरह से भारतीय संविधान के विरुद्ध है। संसद द्वारा सन् 1996 ई० में तत्कालीन सरकार,भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र के पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के तहत् पंचायत विस्तारीकरण अधिनियम,(PESA Act 1996 ) The Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996 बनाया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि भारत देश में पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों जैसे गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिसा आदि में अनुच्छेद 244 (1) के अन्तर्गत (PESA Act 1996) पंचायत राज्य अधिनियम के तहत् नियमावली बनाकर चुनाव कराया जा सकता है।

उदाहरण स्वरुप संसद में विधि बनने के बाद झारखण्ड राज्य में झारखण्ड पंचायत राज विधेयक 2001, लागू है । इस मामले पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा कोल्हान प्रमण्डल नगर निकाय और नगरनिगम के चूनाव का अभिलंभ रोक लगाया जाया ।

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