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सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने संबंधी फॉर्म कराएं संग्रह

निर्वाचन कार्य में लगे बीएलओ की करें समीक्षा,स्वच्छ एवं त्रुटि

रहित मतदाता सूची का निर्माण कराएं सुनिश्चित, मतदाता

विवरणी का आधार से लिंक करने का कार्य शत प्रतिशत करायें..

पाकुड़ (रणविजय संथाल ब्यूरो) फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2023 के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ की बैठक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश पर 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक चलाये जा रहे फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2023 के तहत आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त श्री वरूण रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की‌।

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बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की अवधि के दौरान जिन मतदान केंद्रों पर 0 से 10 तक अथार्त कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहां के बीएलओ को वेतन बंद करने का निर्देश दिया। राजनीतिक दल के साथ बैठक करने का निर्देश दिया एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को करें जागरूक। उन्होंने कहा कि सभी योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने संबंधी फॉर्म संग्रह कराएं, ताकि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से नहीं छूटे। उन्होंने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2023 में लगे बीएलओ की समीक्षा करने तथा योग्य नागरिकों का फॉर्म संग्रह में तेजी लाने एवं कम प्राप्त फॉर्म वाले स्थानों पर अत्यधिक मेहनत करने का निदेश दिया, ताकि स्वच्छ एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण सुनिश्चित कराई जा सके। मतदाता विवरणी का आधार से लिंक करने का कार्य शत प्रतिशत सुनिश्चित कराने का भी निदेश दिया।

8 दिसंबर 2022 तक चलेगा अभियान :

फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023, 9 नवंबर 2022 से शुरू है, जो 8 दिसंबर, 2022 तक चलेगा। इस दौरान दिनांक 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 की अहर्ता तिथि को मतदाता बनने की योग्यता रखने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रपत्र 6 में रंगीन फोटो एवं आयु तथा निवास प्रमाण पत्र के साथ अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रवासी भारतीय प्रपत्र 6 क में आवेदन समर्पित कर सकते हैं।‌ मतदाता सूची में नाम विलोपन करने के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन जमा किए जा रहे हैं।

मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सुधार, ईपीक प्रतिस्थापन, दिव्यांगन, चिन्हांकित करने, विधानसभा क्षेत्र के अंदर अथवा बाहर निवास स्थानांतरण हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन बीएलओ के पास/ विधानसभा के संबंधित क्षेत्र के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय/ निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

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