अयोग्य राशन कार्ड धारीयों के विरुद्ध चलाया गया जांच अभियान,अवैध रूप से उठाव किए गए राशन की राशि ब्याज समेत की जाएगी वसूली…
जांच में अयोग्य पाए गए 5 राशन कार्डधारियों से वसूल की जाएगी 4 लाख 65 हज़ार 677 रुपए की राशि…
रामगढ़:इन्द्रजीत कुमार
जिले के उपायुक्त पदाधिकारी चंदन कुमार के निर्देशानुसार रामगढ़ जिलेभर के विभिन्न क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो के द्वारा मंगलवार को अयोग्य राशन कार्ड धारीयों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान कार्ड धारी संगीत देवी, फेकन साव, फगनी देवी, सीता देवी एवं सुनीता देवी राशन कार्ड अहर्ता के अनुरूप अयोग्य पाए गए।
जिसके उपरांत सभी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12% व्याज के साथ जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त पदाधिकारी चंदन कुमार के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान उपरोक्त कुल 5 लोगों से कुल 49 हज़ार 894 रुपए की ब्याज राशि सहित 4 लाख 65 हज़ार 677 रुपए की राशि वसूल की जाएगी।
उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने प्रखंड/नगर निकाय, पंचायत/शहरी वार्ड एवं जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो को दिया है। उक्त सतर्कता समितियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में तथा किसी अनाचार या निधियों के दुर्रविनियोग के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेगें।
राशन कार्ड धाराको हेतु समावेशन मानक निम्न हैं:-
(क) 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्ति न हो।
(ख) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्ति न हो।
(ग) वैसे सभी नि:शक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्ति न हो।
(घ) सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्ति न हो।
(ङ) कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्ति न हो।
(च) सभी भिखारी एवं गृहविहिन व्यक्ति।
(ब) उल्लेखित समावेशन मानकों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया जाता हैं
(क) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।
(ख) निर्माण कार्य से संलग्न श्रमिक (Construction Workers)/ राज मिस्त्री (Meson)/ अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Workers)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load workers)/रिक्शा चालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela Puller)।
(ग) फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेंटर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber)/माली (Mali)/धोबी (Washerman)/ मोची (Cobbler).
नोट:- समावेशन मानक के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नहीं होगा।
अपवर्जन मानक निम्नवत होंगे:-
(क) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/ राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके परिषद उद्यम पराक्रम उपक्रम अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका न्यास इत्यादि में नियोजित हो।
(ख) परिवार का कोई भी सदस्य, आयकर/ सेवा कर/ व्यवसाय कर देते हैं ।
(ग) परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है ।
(घ) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है।
(ड़)परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।
(च) परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/ एयर कंडीशनर/ वाशिंग मशीन है।
(छ)परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है।
(ज) परिवार के पास मशीन चलित चार पहिया वाहन कृषि उपकरण इत्यादि हैं ।
अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान :-
(i) वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अंतर्गत आते हो अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेंडर अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने एवं खाद्यान्न का उठाव करने पर आग्रेतर कंडिका के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
(ii) अभी कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानको के अंतर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अंत्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उनके विरुद्ध निम्नांकित कार्रवाई की जाएगी।
(क) आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू- राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12% प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूल की जाएगी।
(ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/पराक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उसे पर विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी।