वनांचल रेल समाचार
स्टेशन पर सेप्फी लेने पर जुर्माना के साथ 6 माह का जेल की भी
हवा खानी पड़ सकती है। धारा 145 और 147 के तहत रेल का
क्या है कानून पढ़ें पूरी खबर …….
रांची – शौक और फेसबुक में अपडेट रहने वालों के लिये रेल विभाग ने सख्त कानून बनाते हुये कानून जारी कर दी है । अक्सर रेल पटरियों और प्लेटफॉर्म में सेल्फी लेने के दौरान हो रहे हादसों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने कड़ा फैसला लिया हैं। अब रेलवे ने इसको लेकर कड़ा कानून बनाया है। इस कानून के तहत ट्रेन के अंदर या रेल के द्वारा चिह्नित क्षेत्र में सेल्फी लेते पकड़े जाने पर एक हजार रूपए जुर्माना या 6 माह का जेल हो सकती है। इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी हैं।
रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर लोगों को किया जागरूक :-
वही इसे लेकर रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लोगों को जागरूक करते हुए अपील की है कि वे रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के पास सेल्फी न लें क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और इस दौरान किसी की जान भी जा सकती है. रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”सावधानी में ही समझदारी है. रेलवे लाइन या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है.”
रेल अधिनियम के तहत जुर्माने के साथ हो सकती है जेल
बताते चलें कि रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के पास सेल्फी लेना कानून अपराध है। भारतीय रेल ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों सजा (जुर्माना और जेल) भुगतनी पड़ सकती है।
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