आरटीई को लेकर नोडल पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक ने
निजी विद्यालय वीएस पब्लिक स्कूल का किया औचक
निरीक्षण….
सरायकेला Sanjay नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी चार्ल्स हेंब्रम ने अपनी टीम के साथ सीनी स्थित निजी विद्यालय वीएस पब्लिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। जिसमें नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)c के अंतर्गत 25% सीट पर नामांकित बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही बच्चों की उपस्थिति एवं विद्यालय में उन बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि की भी जानकारी ली गई। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत 25 गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है। इन विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25% सीट पर कुल 507 बच्चे विभिन्न निजी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत है। बच्चों का स्कूल फीस सरकार के द्वारा दिया जाता है। इन बच्चों के भौतिक उपस्थिति एवं उपलब्धि का आकलन जिला द्वारा किया जाना आवश्यक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE के 12(1)c अंतर्गत 25% आरक्षित सीट पर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस संबंध में नोडल पदाधिकारी ने बताया कि उक्त सभी निजी विद्यालयों का कर्तव्य है कि वह अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को अपने विद्यालय के लक्ष्य 25% सीट पर नामांकन ले पूर्ण रूप से करें।
वी.एस पब्लिक स्कूल सिनी में 25% सीट पर नामांकित वर्ग बच्चे वर्ग में पाए गए। आर स्कूल द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है।
