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नाबालिग से दुष्कर्म में दो आरोपितों को एडीजे वन की अदालत

में सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला Sanjay । नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने छह पोक्सो एक्ट के तहत दो आरोपितों मान सिंह सोरेन व सोनाराम बेसरा को सश्रम आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पीड़िता ने कांड्रा थाना में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 24 अप्रैल 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता अपने मां के साथ अपने मामा घर पैदल ही जा रही थी। बाड़ामारी सड़क के पास करीब दोपहर ढाई बजे अचानक दो युवक वहां पहुंचे और दोनों मां बेटी को जबरन घसीट कर जंगल की ओर ले गए।

मां ने विरोध किया तो उसकी पिटाई दोनों युवकों ने मिलकर कर दी और उसे वहां से भगा दिया। मां के जाने के बाद पीड़िता के साथ दोनों आरोपितों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। करीब आधा घंटे के बाद मां ग्रामीणों को लेकर वहां पहुंची तो आरोपित धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए।

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