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शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के

मामले में पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने

अभियुक्त को सुनाइए 10 साल सश्रम कारावास की

सजा……

सरायकेला। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अमित शेखर की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी मोहम्मद समीर अंसारी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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भादवि की धारा 376 के तहत मामले का दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त मोहम्मद समीर अंसारी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ ₹10000 जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को 2 साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामले का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास एवं ₹15000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को ढाई साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने अभियुक्त से प्राप्त होने वाले जुर्माने की राशि को नाबालिग पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

बताते चलें कि पोक्सो केस संख्या 13/ 2017 एवं चांडिल कपाली थाना कांड संख्या 83/ 2017 के तहत इस संबंध में मामला दर्ज कराया।

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