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नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी अनुमंडल क्षेत्र के लिए

एसडीओ सरायकेला ने जारी की निषेधाज्ञा……

सरायकेला। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में भयमुक्त, शांतिपूर्ण, विधि व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से सरायकेला अनुमंडलाधिकारी राम कृष्ण कुमार ने सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र नगर निगम आदित्यपुर एवं नगर पंचायत सरायकेला को छोड़कर शेष सभी अनुमंडल क्षेत्र के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी की है।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के सदस्य बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के जनसभा का आयोजन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी और राजनैतिक दल के सदस्य बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के जुलूस नहीं निकालेंगे। दूसरे अभ्यर्थी और राजनैतिक दल द्वारा आयोजित जनसभा अथवा जुलूस में बाधा उत्पन्न करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के द्वारा आयोजित जनसभा के पास से जुलूस ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दूसरे अभ्यर्थियों के पुतले लेकर चलना अथवा जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

प्रक्षेपास्त्र की तरह इस्तेमाल किए जा सकने वाले वस्तुओं को जुलूस में लेकर चलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव उत्पन्न हो या वैमनस्यता बढ़े या फिर मतभेद को बढ़ावा मिले। सभी प्रकार का धरना प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। या फिर किसी मांगों को लेकर आम रास्ते को अवरुद्ध करने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं के बीच जातीय अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रचार करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

किसी अभ्यर्थी और राजनैतिक दल के नेता एवं सदस्य के निजी जीवन पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य किसी धार्मिक पूजा स्थल पर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 6:00 बजे पूर्वाहन से 10:00 अपराहन समय सीमा के अंदर सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकेगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। कोई भी वाहन मालिक या अभ्यर्थी बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के अपने बहन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा किसी भी प्रकार का शिलान्यास समारोह अथवा उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा शराब का वितरण करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सरकारी गेस्ट हाउस का किसी भी व्यक्ति अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय या जनसभा के लिए उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

अनुज्ञप्ति शस्त्र, गड़ासा, लाठी डंडा, भाला, तीर धनुष, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि को लेकर चलना अथवा किसी भी प्रकार के खरीद बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर बैनर, झंडा, पोस्टर अथवा दीवाल लेखन करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी निजी संपत्ति पर बिना उसके मालिक के लिखित अनुमति के पूर्व पोस्टर चिपकाना अथवा दीवाल पर लिखना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। एक स्थान पर 5 व्यक्तियों से अधिक एक जगह पर एकत्रित होना यह समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा। हाट, बाजार या मेला में एकत्रित लोगों, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में उपासना करने के लिए आए लोगों और शव यात्रा एवं बारात में शामिल व्यक्तियों तथा विधि व्यवस्था और निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, आरक्षी पदाधिकारी, आरक्षी दल इससे मुक्त रहेंगे।

नेपालियों द्वारा खुखडी धारण, सिखों द्वारा कृपाण धारण, शादी एवं श्मशान घाट पर जाने वाली जुलूस तथा विधि व्यवस्था और निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी दल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे। सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 के दिशा निर्देशों का त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत अक्षरश: अनुपालन विभिन्न प्रत्याशियों वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों को करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया है कि उक्त निषेधाज्ञा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के चुनाव कार्य समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। जिसमें निषेधाज्ञा के आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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