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सरायकेला : खनन व्यवसायी से धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग

रिपोर्टर – जगबंधु महतो

सरायकेला : जमशेदपुर के सोनारी निवासी नरेश कुमार ने मो. मुस्तफा अंसारी और परवेज अंसारी पर ढाई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनवाने, व्यवसायिक नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा कर इनके खिलाफ सरायकेला थाना प्रभारी को आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

नरेश कुमार के अनुसार मो. मुस्तफा अंसारी और परवेज अंसारी ने झारखंड सरकार से स्वीकृत खनन पट्टे के आधार पर खनन व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। आपसी सहमति के बाद 8 दिसंबर 2023 को एकरार नामा किया गया । जिसके तहत 12 अगस्त 2027 तक के लिए खनन कार्य की अनुमति दी गई। मुस्तफा अंसारी ने सीटीओ (खनन संचालन की अनुमति) और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराया । जिससे तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) तक खनन कार्य ठप रहा। बावजूद इसके, नरेश कुमार ने 60 लाख रुपये का भुगतान किया और खनन कार्य शुरू करने की कोशिश की। 29 अगस्त 2024 को मुस्तफा अंसारी और परवेज अंसारी ने कानूनी नोटिस भेजकर मानसिक प्रताड़ना दी और काम बंद करा दिया। बाद में 28 नवंबर 2024 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ । जिसमें तय हुआ कि, बकाया राशि के बदले नरेश कुमार पत्थर देंगे। इसके बदले 24 लाख रुपये का सिक्योरिटी चेक भी दिया गया।

29 नवंबर 2024 को जब खनन कर्मचारियों ने काम फिर से शुरू किया, तो मुस्तफा अंसारी ने फोन कर गाली-गलौज की और धमकी दी कि खनन कार्य नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने 50 लाख रुपये की मांग की और सरकारी रॉयल्टी न भरने की भी धमकी दी। सीटीओ (खनन अनुमति) उपलब्ध नहीं होने के कारण खनन कार्य नहीं हो पा रहा है। मुस्तफा अंसारी ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर दूसरे पक्षों के साथ भी अनुबंध कर लिया।

मामले को लेकर सरायकेला – खरसांवां के पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन की प्रतिलिपि भेजी गई है।

मामले की सत्यता की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जांच के बाद ही हकीकत और नतीजा सामने आने की उम्मीद किया जा सकता है।