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झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए पात्रताधारी किसानों से आवेदन 30 सितंबर तक…

सरायकेला:संजय मिश्रा

सरायकेला। सरायकेला-खरसावां जिला के पात्रताधारी किसान झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के तहत आगामी 30 सितम्बर तक आवेदन कर सकते है। पात्रताधारी किसान आवेदकों के आवेदन के लिए लिंक जारी किया गया है। जिसके तहत लिंक- https://jrfry.jharkhand.gov.in अथवा नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए पात्रताधारी किसान अपने क्षेत्र के BCO/BAO/BTM अथवा जिला सहकारिता कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं।

आवेदन के लिए पात्रता के तहत जिन किसानों के द्वारा विगत वर्ष झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में निबंधन कराया गया है, उनको केवल स्थानीय जनप्रतिनिधि से प्रमाणित घोषणा पत्र देय होगा। नये किसानों के निबंधन के लिए सभी रैयत एवं बटाईदार किसान, किसान जो झारखण्ड राज्य के निवासी हो, आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदक किसान की वैध आधार संख्या होनी चाहिए, कृषि कार्य करने से संबंधित भूमि दस्तावेज (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद/राजस्व विभाग से निर्गत बंदोवस्ती पट्टा/बटाईदार किसान द्वारा भू-स्वामी की सहमति पत्र), न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन, आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या बायोमैट्रिक्स प्रणाली (इ०वाई०सी०) द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

आवेदन करने करने की अंतिम तिथि आगामी 30 सितम्बर (खरीफ-धान एवं मक्का) निर्धारित की गई है।योजना के प्रावधान के तहत योजना अंतर्गत लाभ, केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले में लागू है, योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन एवं प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग अलग आवेदन करना होगा, योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है, प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण Crop Cutting Experiment(CCE) के आधार पर किया जाएगा, 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ ₹3000/- की सहायता राशि दी जाएगी, 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ ₹4000/- सहायता राशि दी जाएगी, अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति की सहायता राशि दी जाएगी।

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