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उपायुक्त ने आबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की; वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत वनाधिकार समिति के गठन/पुनर्गठन के शेष बचे लंबित कार्यों को दो दिन में पूर्ण करने के दिए निर्देश…

सरायकेला:संजय मिश्रा

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सरायकेला। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सम्बन्धित पदाधिकारी के साथ कार्य योजना निर्धारण कर शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को वन पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को शेष बचे वनाधिकार समिति के गठन/पुनर्गठन के कार्य को अलगे दो दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से एफआरसी का गठन करें ताकि अधिक से अधिक दावा प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे योग्य लाभुक जिनका किसी सर्टिफिकेट के कारण लाभ ना मिल पा रहा हो उनको नियमानुसार सहयोग प्रदान करें। ताकि शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को वन पट्टा का लाभ प्रदान किया जा सके।

उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत विभाग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में अयोग्य लाभुक (जैसे – लाभुक जीवकोपार्जन हेतू वन पर आश्रित ना हों, कट ऑफ डेट से बाहर हो या लाभुक सम्बन्धित क्षेत्र का निवासी ना हो इत्यादि) को वन पट्टा का लाभ ना प्रदान किया जाए।

बैठक के दौरान जिला वन प्रमण्डल पदाधिकारी आदित्य नारायण के द्वारा वनाधिकार पट्टा अधिनियम एवं उसके विभिन्न प्रावधान तथा क्लैम, क्लैम वेरिफिकेशन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी साझा कर सभी अंचलाधिकारी एवं सम्बन्धित पदाधिकारियों को आपसी तालमेल स्थापित कर सभी योग्य लाभुकों को योजना के तहत लाभ प्रदान करने की बात कही।

बैठक में उपायुक्त के साथ जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी आदित्य नारायण, उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, परियोजना निदेशक आईटीडीए संदीप कुमार दोराइबुरु, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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