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त्रैमासिक विशेष मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन को लेकर जिला जज ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं मध्यस्थों के साथ की बैठक….

 

सरायकेला संजय मिश्रा ।

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार आगामी एक जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक विशेष मध्यस्थता अभियान का आयोजन किया जाना है। आयोजन की सफलता हेतु मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विजय कुमार की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं मध्यस्थों के साथ एक बैठक का आयोजन लोक अदालत हॉल न्यायालय सरायकेला में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्राधिकार के अध्यक्ष ने कहा कि इस त्रैमासिक विशेष मध्यस्थता अभियान में भरण पोषण सहित अंतरिम भरण पोषण मामलों, धारा 160 एमवी एक्ट के तहत अंतरिम राहत मामलों सहित सड़क दुर्घटना दावा अधिनियम, चेक बाउंस, आपराधिक लघु अधिनियम के तहत उपयुक्त मामले, 498 ए आईपीसी के मामले, बिजली अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, वजन और माप तौल अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम, वन अधिनियम, रेलवे अधिनियम के मामलों तथा अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जाएगा।

इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित पारा लीगल वालंटियर के द्वारा पंपलेट वितरण करने का भी निर्देश दिया एवं जिला प्रशासन को भी शामिल कर विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाकर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में अनुमंडल न्यायालय चांडिल के एसीजेएम रवि प्रकाश तिवारी तथा कार्यालय पीएलभी के अतिरिक्त सभी कार्यरत पारा लीगल वालंटियर ऑनलाइन जुड़े थे। जबकि कार्यालय पीएलभी उपस्थित रहे।

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