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 जयदेव कुम्हार उर्फ जयदेव कुमार को सुनाइए 20 साल सश्रम कारावास की सजा….

सरायकेला। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित शेखर की अदालत ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त जयदेव कुम्हार उर्फ जयदेव कुमार को मामले का दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कांड संख्या 28/ 2019 और नीमडीह थाना कांड संख्या 11/ 2019 के तहत दर्ज मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने जयदेव कुम्हार को भादवि की धारा 376 (3) का दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं दिए जाने की स्थिति में 3 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार भादवि की धारा 366 (ए) के तहत मामले का दोषी पाते हुए 8 साल सश्रम कारावास और 10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 2 साल अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी। पोक्सो की धारा 4 के तहत मामले का दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास और 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में ढाई साल अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के संबंध में नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा इस संबंध में थाने में शिकायत की गई थी। जिसके अनुसार नाबालिग पीड़िता के पिता अपनी पत्नी के साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर में श्रमिक का काम करने गए थे। इस दौरान उनके घर पर उनकी पीड़िता नाबालिग पुत्री सहित एक अन्य छोटी बेटी और एक बेटा थे। उनकी अनुपस्थिति में 13 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 9:30 बजे ईचाडीह निवासी 19 वर्षीय जयदेव कुम्हार घर से जबरदस्ती खींचकर उनकी पीड़िता पुत्री को सुखराम कुम्हार के घर में ले गया। और जबरन दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान शोर मचाने पर जयदेव दुष्कर्म कर भाग गया। घर से बाहर निकलने पर नाबालिग पीड़िता को दरवाजे के पास खड़े सुखराम कुम्हार द्वारा घटना की जानकारी किसी को देने पर उसे और उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। 14 फरवरी 2019 की प्रातः तकरीबन 9:00 बजे घटना की सूचना पीड़िता नाबालिग द्वारा फोन पर अपने पिता को दिए जाने के बाद पिता अपनी पत्नी के साथ गांव आकर अगल बगल से पूछताछ करते हुए गांव के मुखिया को लेकर जयदेव के घर गए। जिस पर वे लोग गाली गलौज और मारपीट करने का धमकी देने लगे। जिसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी
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