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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम की

अदालत ने अभियुक्त दीपक को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा……

सरायकेला। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त दीपक कुमार महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने भादवि की धारा 376 (डीए) के तहत अभियुक्त दीपक को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 1000000 जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी प्रकार 354 (ए2) का दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास और 5000 जुर्माना एवं 10 पोक्सो एक्ट के तहत मामले का दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास और 20000 जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जबकि जुर्माने की प्राप्त कुल राशि नाबालिग पीड़िता को दिए जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है। खरसावां थाना कांड संख्या 66/2020 एवं पोक्सो केस संख्या 44/ 2020 के तहत दर्ज मामले के संबंध में बताया गया है कि कुचाई के पोण्डाकाटा गांव निवासी दीपक कुमार महतो द्वारा वर्ष 2020 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था।

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