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सरायकेला खरसावां (संजय मिश्रा ) मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के बेराजगार युवाओं को सहायता पहुंचाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रति वर्ष पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवक युवती जिला नियोजन कार्यालय में अपना आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। अथवा https://seraikela.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी ज्योत्सना दास ने बताया कि आवेदक राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई.टी.आई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठयक्रम जो नेशनल स्कील क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से जुड़ा हो एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए। बताया गया कि आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या स्वरोजगार से जुड़ा नहीं होना चाहिए। आवेदक झारखंड के नियेाजनालय में निबंधित होना चाहिए। एवं झारखण्ड राज्य के निवासी या अधिवास होना चाहिए। जिनका स्वयं का वैध बैंक खाता और आधार कार्ड हो। आवेदक किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हों। बताया गया कि उपर्युक्त अर्हत्ताधारी आवेदकों के लिए 5,000/- एक वर्ष के लिए साथ ही विधवा/परित्यकता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी।

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योजना के मुख्य उद्देश्य

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई,पॉलिटेक्निक, एवं सरकारी व्यावासियक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो को रोजगार से जुड़ने एवं सहायत प्रदान करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराना है।

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