Spread the love

बड़े भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में प्रधान जिला एवं

सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने छोटे भाई को सुनाई 7 साल सश्रम

कारावास की सजा….

सरायकेला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने बड़े भाई पर जानलेवा हमला करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए छोटे भाई नाभी दत्त प्रधान को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Advertisements
Advertisements

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भादवि की धारा 307 के तहत अभियुक्त नाभी दत्त प्रधान को मामले का दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 3 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार भादवि की धारा 341 का दोषी पाते हुए एक महीना साधारण कारावास और भादवि की धारा 323 का दोषी पाते हुए 1 साल साधारण कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई है।

सरायकेला थाना कांड संख्या 122/ 2017 के तहत सरायकेला थाना अंतर्गत नारायणडीह निवासी बड़े भाई अरखीत प्रधान की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें अरखीत प्रधान ने अपनी शिकायत में बताया था कि 25 सितंबर 2017 कि सुबह करीब 6:00 बजे वह गांव के उत्तर दिशा बधार के खेत में सोहनी के लिए गए थे।

जहां पहले से ही उन का छोटा भाई नाभी दत्त प्रधान खेत पर मौजूद था। जब अरखीत ने नाभी दत्त से पूछा कि आर काटकर मेरे खेत का पानी क्यों बहा रहे हो? इस बात पर नाभी दत्त ने हाथ में पकड़े हुए कुदाल से अरखीत के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया।

अरखीत के घायल होकर गिरने के बाद नाभी दत्त ने कुदाल से अरखीत के बांये ठेहुना पर भी मारकर जख्मी कर दिया था। शोर मचाने के बाद अगल-बगल के ग्रामीणों के पहुंचने पर छोटा भाई नाभी दत्त भाग गया था।

Advertisements

You missed