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घर के सामने लघुशंका करने से मना करने पर हुई विवाद के बाद

हत्या के मामले पर सुनवाई करते हुए पीडीजे की अदालत ने

अभियुक्त बुधराम हाईबुरु को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास

की सजा…..

सरायकेला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने मारपीट कर हत्या करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त बुधराम हाईबुरु को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त बुधराम को भादवि की धारा 302 का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभी तो बुधराम को 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगत नहीं होगी।

राजनगर थाना कांड संख्या 77/ 2014 के तहत राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटागिधी गांव निवासी गंगाराम कुंटिया की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें गंगाराम कुटिया ने बताया था कि 27 दिसंबर 2014 की सुबह करीब 6:00 बजे गांव का ही बुधराम हाईबुरु और कुंडिया चरण हाईबुरु के बीच आपस में झगड़ा हुआ।

झगड़े का कारण था कि बुधराम हाईबुरु सुबह में कुंडिया चरण हाईबुरु के घर के सामने लघुशंका कर रहा था। इसी बात को लेकर कुंडिया उसे मना करते हुए डंडे से मारा। इसी बात पर बुधराम एक लोहे की रॉड से कुंडिया के सिर और चेहरा पर जोर से प्रहार किया। जिसमें कुंडिया गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गया था।

जिसके बाद सभी गांव वाले जुट कर इलाज के लिए घायल कुंडिया को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उसकी मौत हो गई थी।

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