जमीन हस्तांतरण को लेकर कार्तिक परीच्क्षा ने तीन बिंदुओं पर
उपायुक्त से मांगी जानकारी…
सरायकेला Sanjay । सरायकेला निवासी कार्तिक कुमार परीच्क्षा ने अपनी पुस्तक लेखन को लेकर जिले में किए गए जमीन हस्तांतरण पर तीन बिंदुओं पर उपायुक्त से जानकारी मांगी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के पश्चात झारखंड प्रदेश में विगत 75 वर्षों में सरायकेला खरसावां एक औद्योगिक जिला के रूप में विकसित हुआ है। जहां उत्पादन के एक अहम कारक जमीने भी हैं। जो कभी मूल वासियों की थी। उसे येन केन प्रकारेण छीनने का प्रक्रिया वर्षों से बदस्तूर चला है।
विकास के नाम पर आज मूल लोगों का परिवार नदारद है। जिसे लेकर उनके द्वारा लिखी जा रही किताब के लिए उन्होंने 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसके तहत जिले में कितने एसटी जमीन को धारा 49 के तहत अनुमति देकर औद्योगिक उपयोग के लिए प्रदान की गई है। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2010 से 2022 तक का ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की है। तय सीमा में उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों से अधिग्रहित जमीन रैयतों को क्यों नहीं लौटाई जा रही है? इसके पीछे नहीं लौट आने का क्या कारण है?
खरसावां के हांसदा स्थित जुपिटर सीमेंट के नाम पर अनुमति लेकर रैयतों का जमीन एक अन्य कंपनी श्री सीमेंट के नाम पर ट्रांसफर किस नियम के तहत किया गया? तथा कितने विस्थापित लोगों को नौकरी और लाभ मिला और कितनों को नहीं मिला, इसकी जानकारी उन्होंने मांगी है।