रामगढ़ पूर्व विधायक ममता देवी औंर राजीव को उच्च न्यायालय ने दी बेल…
रामगढ़ ब्यूरो (इन्द्रजीत कुमार)
जिला के गोला आईपीएल गोली कांड की दोषी करार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ममता देवी औंर राजीव जयसवाल को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गया। रामगढ़ पूर्व विधायक ममता देवी की क्रिमिनल अपील पर 5 अप्रैल को झारखंड प्रदेश के उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी गई।
माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें गोला प्रखंड क्षेत्र में गोली कांड में जमानत दी गई। इससे पहले उन्हें एक ओर मामले में बेल मिल चुकी हैं। जिसके बाद अब ममता देवी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका हैं। वहीं इस केस के दूसरे दोषी राजीव जायसवाल को भी उच्च न्यायालय ने बेल दे दी गई। उच्च कोर्ट ने दोनों को जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त पर बेल दी गई । ममता देवी की याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।
झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने पक्ष रखी गई। वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की गई। हम आपको बताते चलें रामगढ़ पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट औंर हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई।
एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। वहीं दूसरी ओर मामले में विगत तिथि 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष न्यायालय ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी औंर भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी। इन्हीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए। ममता देवी की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की गई थी।