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बाल विवाह न करें, बेटियों को शिक्षित करें : डालसा

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Arjun Kumar Pramanik…….✍️

रांची । झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर, झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना एवं न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव की देखरेख में सिल्ली प्रखंड के हाकेदाग पंचायत भवन एवं हरिडीह गांव में डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज 06.02.2026 को किया गया। यह कार्यक्रम बाल विधिक जागरूकता पर केंद्रित था। इस अवसर पर पीएलवी शंकर महतो, कौशल्या देवी, बंशीधर घटवार, पंकज कुमार महतो, सुनील कुमार महतो, बंशीधर महतो, ब्रजेश महतो, राजकुमार महतो सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
पीएलवी शंकर महतो ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इससे बच्चों की शिक्षा बाधित होती है और उनका भविष्य प्रभावित होता है। पीएलवी बंशीधर घटवार ने बाल विवाह की रोकथाम पर जोर देते हुए कहा कि जागरूकता बढ़ाना, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कानून का सख्ती से पालन करना तथा बाल संरक्षण सेवाओं जैसे हेल्पलाइन 1098 का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। कौशल्या देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। साथ ही लोक अदालत, मध्यस्थता एवं प्री-लिटिगेशन सेवाओं के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत कराया। बताया गया कि डालसा में कार्यरत पीएलवी द्वारा डोर-टू-डोर अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। थाना, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर नियुक्त पीएलवी के कार्यों की जानकारी दी गई तथा ग्रामीणों को बताया गया कि वे किसी भी समय सहायता के लिए पीएलवी से संपर्क कर सकते हैं। टॉल फ्री नंबर 15100 की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, नशामुक्ति एवं डायन बिसाही प्रथा जैसे विषयों पर भी विधिक जानकारी दी गई। अंत में पीएलवी द्वारा ग्रामीणों के बीच पम्पलेट एवं लिफलेट का वितरण किया गया।