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हिट एंड रन कानून

को लेकर ड्राइवरों ने सड़क को जाम घंटो तक दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग रही जाम…

दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है।

झंटु पाल दुमका काठीकुंड:

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर में ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। वही दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग के काठीकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन चौक पर सर्व भारतीय ड्राईवर महासंघ के द्वारा
नए हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे वाहन चालकों ने दुमका पाकुड़- मुख्य मार्ग पर को जाम कर प्रदर्शन कर भारत सरकार खिलाफ़ नारेबाज़ी किया।

ड्राइवर महासंघ के सदस्यों ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ई-टेंडर मामले में दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना व 7 साल तक की सजा के प्रावधान के खिलाफ तीन दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल देशभर के ट्रक, बस चालक द्वारा किया जा रहा है और इस काले कानून को वापिस लेने की मांग कर रहें हैं।

मौजूद कई वाहन चालकों ने आगे बताया कि, कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी इसलिए वे इस “काले कानून” को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हांलकी काठीकुंड थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता पुलिस दल बल के साथ जाम स्थल पर मौजूद दिखे।

 

जानकारी के मुताबिक़ बता दें की दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है। मौतों के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवरों पर सख्ती करते हुए केंद्र सरकार ने नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं।

जानिए क्या होता है हिट एंड रन: हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं।

हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि, एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसी ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है।

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