अपोलो अस्पताल के जमीन अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से मांगा जवाब…
रांची (शिवपूजन सिंह)- रांची के बड़ा घाघरा में बन रहे अपोलो अस्पताल की जमीन अतिक्रमण मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़े गए घरों के पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है. प्रार्थी सोनू पास्कल एक्का एवं सुरेश तिर्की को हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ढाई- ढाई लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है. वहीं अदालत को यह भी बताया गया कि एक पीड़ित बिरसा उरांव की मौत हो गई है । जिसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को ढूंढ कर मुआवजे की राशि दी जाए.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने 20 मई को अदालत के द्वारा तत्कालीन DC को पचास हजार रुपये का जुर्माना भरने संबंधित आदेश वापस ले लिया और रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है. नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
अब रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रुप से जवाब दाखिल करना है. अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की गई है ।