
JPSC अभ्यर्थियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने कट-ऑफ डेट में दी छूट, ऑफलाइन आवेदन का आदेश

राँची । झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) परीक्षा को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के विज्ञापन संख्या 05/2025 और 06/2025 में जारी आयुसीमा कट-ऑफ तिथि को लेकर दायर जनहित याचिका संख्या 3807/2025 पर अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता श्रवण कुमार एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में 7-8 वर्षों की देरी को देखते हुए आयुसीमा की गणना की तिथि 01.08.2024 के स्थान पर 01.08.2018 मानी जाए। साथ ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी गई है जो इस वजह से अधिकतम उम्र सीमा से बाहर हो चुके हैं।
याचिकाकर्ता की अधिवक्ता स्वीटी कुमारी ने दलील दी कि वर्ष 2017 में APP के लिए अंतिम परीक्षा विज्ञापन संख्या 03/2018 के तहत ली गई थी, जिसमें कट-ऑफ तिथि 01.08.2017 थी। उसके बाद लगभग 7-8 वर्षों तक कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई, जिससे कई उम्मीदवार आयुसीमा पार कर गए। इसी आधार पर याचिका में मांग की गई कि नए विज्ञापन में भी कट-ऑफ तिथि को पीछे किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह के मामले में न्यायालय ने पहले ही आदेश पारित किया है जिसमें आयुसीमा की गणना की तिथि में संशोधन किया गया है और अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन की छूट दी गई है।
राज्य सरकार की ओर से प्रतिवादी की प्रतिक्रिया दर्ज की जा चुकी है, लेकिन JPSC की ओर से अभी जवाबी हलफनामा नहीं आया है। अदालत ने अगली सुनवाई 20 अगस्त 2025 को तय करते हुए कहा कि तब तक याचिकाकर्ताओं सहित वैसे सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी जाती है जो कट-ऑफ तिथि 01.08.2018 के अनुसार पात्र हैं। आयोग को निर्देश दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल अंतरिम है और अंतिम निर्णय याचिका के निष्पादन के बाद ही मान्य होगा। आवेदन करने की अनुमति का यह आदेश किसी भी नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है।

