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आगामी 14 फरवरी 2023 को होने वाले रोजगार मेला में स्थानीय बेरोजगारों को चयनित किए जाने को लेकर रविन्द्र भवन टाउन हॉल में उप विकास आयुक्त  की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया…

पाकुड़़ रणविजय गुप्ता (संथाल ब्यूरो) उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में रविन्द्र भवन टाउन हॉल में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला सम्पन्न.  शहर स्थित रविन्द्र भवन टाउन हॉल में में उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई।

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जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार झा ने कहा कि नियोजनालय में निबंधित होने तथा उनके संस्थान में वर्तमान में रिक्तियों की संख्या उपलब्ध करते हुए आगामी 14 फरवरी 2023 को होने वाले रोजगार मेला में स्थानीय बेरोजगारों को चयनित किए जाने है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियोजक की परिभाषा में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा की आप सब नियोजकों को स्थानीय उम्मीदवारों से रिक्तियों को भरना होगा। अगर आपके द्वारा यह बताया जाता है कि उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उस अनुरूप सरकार द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया जिससे कि इस अधिनियम का अनुपालन कराया जा सके एवं इसका लाभ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिल सके।

अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा रू. 40,000/- (चालीस हजार रुपये) से अनधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सफल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :-

अधिनियम / नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगी। इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होगें, किन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/ उपक्रमों में बाह्यश्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होगें।

प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल (उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड रोजगार पोर्टल) पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा एवं 40,000/- (चालीस हजार रूपए) तक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का भी तीन महीने के अंदर उक्त पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों को भी इस अधिनियम / नियम के अधीन लाभों के उपभोग हेतु स्वयं को अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त अधिनियम / नियम के तहत प्रत्येक नयी परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी (इस अधिनियम / नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोषित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत सम्बंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा।

विद्यमान नियोक्ता के संदर्भ में अधिनियम / नियम के अनुसार यदि प्रतिष्ठान में मानवबल की कमी हो तो न्यूनतम 75% स्थानीय नियोजन के मानदण्ड को पूरा करने हेतु नियोजक द्वारा एक कार्ययोजना प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह कार्ययोजना इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्षों से अधिक की समय सीमा के साथ होगी।

उक्त अधिनियम की सुसंगत धारा से छूट का दावा करने के लिए नियोक्ता को निर्धारित रीति एवं प्रपत्र द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि नियोक्ता द्वारा वांछित कौशल ज्ञान एवं निपुणता के योग्य स्थानीय उम्मीदवार प्राप्त करने हेतु सभी तरह के उपाय कर लिए गए है एवं स्थानीय उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है। इस हेतु अभिहित पदाधिकारी (सम्बंधित जिले के उपायुक्त) की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक जाँच समिति गठित होगी।

अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार (निदशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, सरकार) के यहाँ अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अधिनियम के अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश का उल्लघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में धारानुसार शास्ति (दण्ड) का भी प्रावधान किया गया है।

अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का भी प्रावधान है। बैठक में मुख्य रूप से सभी कार्यालय प्रधान,नियोजन कार्यालय के कर्मी समेत अन्य उपस्थित थे।

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