रोला गांव में 26 हाथियों का झुंड घुसा ग्रामीणों में दहसत, वन
अधिकारीयों ने ग्रामीणों को न छेड़ने की दी सलाह…..
रांची( कृष्ण कुमार शर्मा) ओरमांझी प्रखंड के चकला पंचायत के सवैया टोली और कुटे पंचायत के रोला गांव में 26 हाथियों का झुंड घुस गया है। आस पास के ग्रामीण कह रहे हैं कि हाथी दो गुट में बंट गये हैं। रोला की तरफ जो गुट आया है उसमें ज्यादातर बच्चे हैं। सवैया टोली में 16 हाथियों का झुंड है। पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। डर से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार रात 11 बजे हाथियों का झुंड रामगढ़ से जयडीहा के रास्ते हुए ओरमांझी घुस गये हैं। हाथियों के साथ उनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। वन विभाग के अधिकारी हाथियों की निगरानी कर रहे है। ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के लोगों द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए है। ड्रोन कैमरे से भी हाथियों की निगरानी की जा रही है।
पटाखे मशाल से भगाए जाएंगे हाथी।हाथियों का झुंड कई खेतों में लगे सब्जी व धान की फसल को भी नष्ट कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जंगली हाथी रात में रास्त तय करते हैं। हाथियों का झुंड दो अलग अलग जगह पर बैठ गया है इसलिए परेशानी हो रही है। लेकिन ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दी गई है। शाम को हाथियों को जंगल की ओर भेजा जाएगा। इसके लिए पटाखे व मशाल तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील किया है कि जंगली हाथियों को छेड़छाड़ नहीं करें। क्योंकि जंगली हाथियों के भड़क जाने से परेशानी हो सकती है।
10 जून को रांची में हुई हिंसा पर हाईकोर्ट ने 15 दिसम्बर को
राज्य के सचिव और डीजीपी को हाजिर होने का दिया निर्देश….
रांची( कृष्ण कुमार शर्मा) 10 जून को रांची में हुई हिंसा की पुलिस और सीआईडी दोनों से जांच कराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. अदालत ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को 15 दिसंबर को अदालत में हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मामले की सही जांच नहीं चाहती है. इस मामले में दर्ज कुछ केस पुलिस और कुछ सीआईडी जांच रही है. ऐसा कर अनुसंधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सीआईडी और पुलिस की रिपोर्ट में अंतर आ जाए और फिर जांच समाप्त हो जाए.
सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण में आ रही लॉ एन्ड
ऑर्डर पर रांची एसएसपी और सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब
मांगा…..
रांची( कृष्ण कुमार शर्मा) हाईकोर्ट में रांची एसएसपी सशरीर उपस्थित हुए. अदालत ने उन्हें सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण में आ रही लॉ एन्ड ऑर्डर की परेशानी को खत्म करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनसे पूछा कि स्कूल निर्माण में जो लोग बाधा बन रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिस भूमि पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी स्थान पर स्कूल का निर्माण किया जाए. वहीं कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किसकी मर्जी से स्कूल के भवन को शिफ्ट करने की योजना बनाई गई. इसपर भी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है.
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की. वीर बुधु भगत फाउंडेशन के महासचिव गोपाल भगत ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने पक्ष रखा. अब अदालत एक सप्ताह बाद इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा.
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बड़हरवा टोल प्लाजा से जुड़े मामले की सुनवाई आज,आलमगीर
आलम और पंकज मिश्रा पर पुलिस ने चार्जशीट में क्लीनचीट पर
झारखंड हाईकोर्ट नराजगी जताई….
रांची(कृष्ण कुमार शर्मा) झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर गंभीर टिप्पणी की है. बड़हरवा टोल प्लाजा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आलमगीर आलम ने प्रार्थी को टेंडर नहीं भरने के लिए धमकी दी है. पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि इस केस से जुड़े आरोपी आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को बचाने के लिए उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई. जबकि इसी केस में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. पुलिस ने गंभीर आरोप होने के बावजूद आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीनचिट दे दी. यह चिंता का विषय है. वहीं अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि जिस टोल प्लाजा के टेंडर को लेकर विवाद हुआ है, वह काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह टोल प्लाजा झारखंड, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है.
एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने एक्साइज विभाग के
दारोगा विश्वनाथ राम को 4 साल सश्रम कारावास …..
रांची (कृष्ण कुमार शर्मा) एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल एक लाख तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को गुरुवार को । एसीबी की विशेष कोई ने दोषी करार दिया. इसी केस के सह आरोपी उत्पाद विभाग के सिपाही रामलखन राय को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. 25 मार्च 2014 को कचहरी चौक स्थित एक चाय की दुकान से दोनों आरोपियों को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने घूस की मांग को लेकर एसीबी के एसपी से शिकायत की थी.
बुंडू थाना टीम ने ट्रैक्टर पर लदे अवैध पत्थर को जब्त किया है ……
रांची (कृष्ण कुमार शर्मा) : रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के हुमटा गांव से अवैध पत्थर का परिचालन करते हुए एक ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। वन विभाग की टीम शुक्रवार को गश्ती पर थी। इसी दौरान टीम ने ट्रैक्टर पर लदे अवैध पत्थर को देखा। वन विभाग की टीम को देखकर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया । प्रभारी वनपाल अविनाश लुगुन ने बताया कि ट्रैक्टर पर कोई भी नंबर अंकित नहीं है। उन्होंने बताया कि अज्ञात पर मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।