चाण्डिल अनुमण्डल का लधु खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार, पदाधिकारी निजि लाभ पहुंचाने को लेकर कर रहे है छापमारी, आन्दोलन की हो रही है तैयारी…
क्षेत्र में वैध रूप से होगी बालू का परिचालन, ग्राम सभा करेंगी बालू घाट का संचालन : ज्योति मांझी
चाण्डिल (सुदेश कुमार ) रविवार को जिला लोक जनप्रतिनिधि निगरानी परिषद् के बैनर तले 75 ट्रेक्टर मालिको के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया । वैठक में निगरानी समिति के कोषध्यक्ष सह जिला परिषद् ज्याति लाल मांझी केअध्यक्षता में सपन्न हुई कार्यक्रम में जिला परिषद् पश्चिम भाग 4 सविता मार्डी, करमू मार्डी, राजू अंसारी, विजय कुईरी, गुरूचरण लोहार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं समाजिक न्याय आयोग के सदस्य प्रभात कुमार चुड़ीवाला मुख्य रूप से उपस्थित थे । बैठक में जिला खनन विभाग के द्वारा की गई कार्रवाही का ट्रेक्टर मालिको ने विरोध जताया । कहा कि हम बेरोजगार को प्रशासनिक झोलझाल के साथ बैंक का भी मार सहना पड़ता है ।
जिला खनन पदाधिकारी तीन ट्रेक्टर पर तिरूलडीह थाना में मामला दर्ज किया है । वही तिरूलडीह मामले पर निगरानी परिषद् के द्वारा जांच किया गया । जांच के दौरान पाया गया की तीनो ट्रेक्टर ग्राम सभा का चालान नहीं था जो ग्राम सभा के विरूद्ध कार्य कर रहे थे । जिसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी को मिली और छापामारी करते हुये कार्रवाही की ।
निगरानी समिति के कोषध्यक्ष सह जिला परिषद् ज्याति लाल मांझी
वही बैठक का संचालन कर रहे निकरानी परिषद् के ज्योतिलाल मांझी ने कहा की ग्राम सभा को जो मौलिक अधिकार है वह एकता के बल पर लेगे । जब की ग्राम सभा के अधिन ग्राम विकास के लिए बालू का उठाव किया जाता है । फिर भी विभाग द्वारा कर्रवाही की जाता जिसका विरोध किया कहा की ग्राम सभा के चलान लेकर दिन में ही बालू का परिचालन कर सकते है ग्राम सभा रात को नदी से बालू की कर रहे चोरी के खिलाफ है । वही ज्योति लाल माझी ने ट्रेक्टर मलिकों से अपील की ग्राम सभा के चालान पर परिचालन करें ।
वही राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय आयोग के प्रभात कुमार चुड़ीवाला ने बताया की भारत सरकार हो या राज्य सरकार ग्राम सभा के अधीन लधु खनिज पर रोक नहीं लगा सकता, लधु खनिजों पर ग्राम सभा का हक अधिकार है । वही उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुये बता की आरडी एक्ट वर्ष 1948 के आधार से लधु खनिज पर ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है । 1948 से अब तक उस धारा का अनुमापन किया जा रहा है ।
जो सधारण बालू और पत्थर है जिसपर सरकार का किसी भी प्रकार के खनिज नहीं है । उन लधु खनिज पर सीधे ग्राम सभा का अधिकार बताया । ऐसे खनिज पर सरकार किसी भी प्रकार का कर निर्धारण करने का अधिकार नहीं है । कारण सरकार को जीएसटी जैसे कर के माध्यम से कर दिया जाता है। वही सरकार को अधिकार है कि इसके अलावे भी कर लगा सकता है । पर ग्राम सभा के द्वारा लधुखनिजों का उठाव पर ग्राम सभा पर रोक नही लगा सकता है ।
राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय आयोग के प्रभात कुमार चुड़ीवाला ने जिला अधिकारीयों को बालू माफिया को सहयोगी बताया कहा की वह दिन दुर नहीं की ग्राम सभा अपनी अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ेगी और ग्राम सभा अपना हक अधिकार लेगी ।
वही बैठक अगली बैठक 5 तारिख को रखा गया है । जिसमें जिला खनन पदाधिकारीयों के द्वारा बड़े बालू माफिया को सहयोग करने वाले की सूची भी उजर किया जा सकता । जिसे ट्रेक्टर मालिकों को बालू का खेलाबेला समझ आ सके और ग्राम सभा को मजबूत किया जा सके ।