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SARAIKELA SAMACHAR …..

शहरी दर पर आवास भत्ता एवं परिवहन भत्ता मद में अधिकाई

राशि की वसूली एवं विभागीय कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने

को लेकर प्रभावित शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा

ज्ञापन…..

सरायकेला। झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका को लेकर बीते 25 जनवरी को दिए गए न्याय निर्णय को आधार बताते हुए प्रभावित शिक्षकों ने शहरी दर पर आवास भत्ता एवं परिवहन भत्ता मद में अधिकाई राशि की वसूली, विभागीय कार्रवाई के अधीन पत्र ‘क’ के निर्माण तथा निविदा पत्र दायर करने तक अन्य अनुवर्ती प्रक्रियाधीन विभागीय कार्रवाई के संचालन, निष्पादन एवं कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

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अपने सौपे गए ज्ञापन में प्रभावित शिक्षकों ने बताया है कि आवास भत्ता एवं परिवहन भत्ता मद में ली गई अधिकाई राशि वसूली के विरोध में संबंधित शिक्षकों द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में विषयांकित याचिका तथा आईए पीटीशन दायर किया गया था। जिस पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल होने तब अधिकतम आगामी 23 मार्च तक रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

उसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेशों पर प्रक्रियाधीन विभागीय कार्रवाई के संचालन, निष्पादन और कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। इस अवसर पर प्रभावित शिक्षकों में दीपक चंद्र दत्ता, विजय कुमार तिवारी, विनोद कुमार, शंभू कुमार सिंह, किशोर कुमार, श्रीधर हलदर, अरुण प्रसाद, विष्णु पद, सुरेंद्र नाथ सिंह सहित कुल 24 प्रभावित शिक्षक मौजूद रहे।

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