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काशी साहू महाविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में लगा धारा 144…

सरायकेला (संजय मिश्र ) : लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल मोड़ से काशी साहू महाविद्यालय परिसर के चारों दिशाओं के सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है। यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने जारी किया है। जिसमें शनिवार शाम चार बजे से सोमवार शाम आठ बजे तक यह आदेश लागू रहेगा। इसके साथ ही पांच या पांच से अधिक व्यक्ति पूरे अनुमंडल क्षेत्र के मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में एक साथ देखे जाने पर रोक रहेगी। मतदान कार्य में लगे अधिकारियों पर यह लागू नहीं होगा।

मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा। किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष गड़़ासा भाला, अग्नेयास्त्र, अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ धारदार हथियार आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना वर्जित है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान कार्य शांतिपूर्ण समाप्ति तक अनुमंडल क्षेत्र में किसी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन पर पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के किसी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का उपयोग पर पाबंदी रहेगी।

चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक:-

लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहे जनंसपर्क अभियान, मोटरसाइकिल रैली, चुनाव प्रचार का शोर शनिवार की शाम थम गया है। प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव सभाएं, रैली आदि निकाल कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया था। जो अब पूरी तरह से थम गया है। शनिवार की शाम पांच बजे के बाद लोकसभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में चुनाव का शोरगुल पूरी तरह से थम गया है।


12 मई की सुबह से शहर में रहेगी नो इंट्री:-

अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि दस सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सरायकेला विधानसभा में 13 मई को मतदान होना है। जिसके लिए डिस्पेच 12 मई को काशीसाहू महाविद्यालय से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों के साथ किया जाएगा। उक्त तिथि को भारी वाहन के आवागमन से डिस्पैच कार्य में व्यवधान की संभावना को देखते हुए 12 मई को सुबह छह बजे से कार्य समाप्त होने तक भारी वाहनों का प्रवेश शहर में वर्जित रहेगा।

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