जन्म मृत्यु निबंधन से सम्बंधित कार्यशाला का किया गया आयोजन; सम्बंधित पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश…
सरायकेला : संजय मिश्रा
जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त सह जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।
राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक मे विशेष अभियान आगामी 14 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जायेगा। कार्यशाला में अपर नगर आयुक्त-सह-रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगर निगम आदित्यपुर, अनुमण्डल पदाधिकारी सरायकेला/चाण्डिल, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् कपाली/नगर पंचायत सरायकेला, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, चिकित्सा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी सरायकेला-खरसांवा, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायकेला-खरसांवा शामिल हुए। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने 14 जुलाई से 14 अगस्त तक जन्म-मृत्यु से संबंधित चलने वाले विशेष अभियान के अन्तर्गत सभी तरह के बैकलांक का शत/प्रतिशत निबंधन करते हुए प्रमाण पत्र लाभुक को उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बीते 26 जून को आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में विशेष अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर पर जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ उसका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि विशेष अभियान के तहत् सभी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक/ आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविका/सहिया को अपने-अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रत्येक बच्चें का जिसके जन्म का निबंधन नहीं हुआ है को स्वयं संज्ञान लेते हुए निबंधन हेतु सभी आवश्यक कागजात यथा आवेदन पत्र, निबंधन पत्र (प्रपत्र-1) स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, गवाहों का पहचान पत्र ( ग्रामीण क्षेत्र में पाँच गवाह एवं शहरी क्षेत्र में दो गवाह , जो बच्चें के जन्म के समय व्यस्क हो) को संकलित करते हुए अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव को प्राप्त कराएंगे। (स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र को संबंधित पदाधिकारी/कर्मी अनुमोदित करेंगे) पंचायत सचिव जाँच प्रतिवेदन के साथ संकलित प्रपत्र को अनुमोदित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को विलम्बित निबंधन हेतु अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।
( 22 दिन से एक वर्ष तक की विलम्बित घटना के निबंधन की स्वीकृति आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। एक वर्ष से ऊपर की घटना को ही अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजा जाएगा) अनुमंडल पदाधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के उपरांत पंचायत सचिव प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे एवं लाभुक को हस्तगत कराएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को 5 जुलाई तक अपने-अपने प्रखण्ड में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी/आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका / सेविका/ सहायिका/ सभी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं पंचायत सचिव को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत सचिव को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश प्राप्त हुआ। साथ ही आँगनबाड़ी स्तर पर भी तिथि निर्धारित करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन करने एवं संबंधित पदाधिकारी/ कर्मी को 14 जुलाई से 21 जुलाई तक अपने क्षेत्राधिकार में जन्म संबंधी आवेदन निश्चित रुप से एकत्र करने हेतु निर्देशित किया गया। 21 जुलाई के उपरांत नियमानुसार विलम्बित मृत्यु की घटना पर विशेष ध्यान देते हुए (जाँच-पड़ताल) शत/ प्रतिशत निबंधन करने हेतु कार्रवाई की जाए।
मृत्यु निबंधन के संबंध में बीएलओ एवं सहिया की विशेष मदद ली जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक इस अभियान के अन्तर्गत विशेष रुप से प्रधानाध्यापकों को सहयोग हेतु अपील करेंगे। हर परिस्थिति में बैकलांक ( जन्म-मृत्यु) को शत/ प्रतिशत सफल बनाना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसे बीईईओ, सीडीपीओ एवं एमओआईसी के साथ बैठक कर कार्य योजनाओं निर्धारित करने के निदेश दिए। उपायुक्त ने कहा सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय में नामांकित बच्चों की चिन्हित कर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
