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पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग

से संबंधित बैठक की……

सरायकेला। खाद्य सार्वजनिक वितरण झारखंड सरकार द्वारा आगामी 26 जनवरी से शुरू किए जा रहे पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने गूगल मीट के माध्यम से आपूर्ति विभाग से संबंधित वर्चुअल बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने प्रखंड में प्राप्त आवेदकों का निर्धारित मोबाइल ऐप के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन संग्रहित कराना और पंजीकरण की स्थिति में लाना सुनिश्चित करेंगे। जिससे पंजीकरण के बाद लाभ होगा ऐप के माध्यम से सब्सिडी के लिए दावा कर सके।

उन्होंने पंजीकृत सूची को जिला आपूर्ति कार्यालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त कर्मी पंचायत अंतर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सहयोग प्राप्त कर अधिक से अधिक आवेदकों का पंजीकरण निर्धारित मोबाइल ऐप के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य लाभुकों को योजना से जोड़ने के लिए योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया जाए। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ एनएफएसए या जेएसएफएसएस के राशन कार्ड धारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग के लिए पेट्रोल सब्सिडी दिया जाना है।

सब्सिडी के रूप में प्रतिमाह एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से उन्हें ₹250 उपलब्ध कराए जाना है। इस योजना के तहत प्रति कार्डधारी को महीने में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। प्रति लीटर ₹25 सब्सिडी के रूप में उसके बैंक के अकाउंट में भेजा जाएगा। इस्लाम को लेने के लिए आवेदक को राज्य के एनएफएसए या जेएसएफएसएस का राशन कार्डधारी होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का प्रमाणित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल संख्या जोड़ अपडेट होना चाहिए। आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड में निबंधित होना चाहिए। आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा। जिसके बाद उनके आधार में दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा।

अभी तक का राशन कार्ड संख्या लॉगिन तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम 8 अंक पासवर्ड होगा। ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम चुनते करते हुए गाड़ी का नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे। वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिंग में जाएगा। जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिंग में जाएगी।

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