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सरायकेला। जिला समाहरणालय स्थित सभागार में फूड सेफ्टी फूड फोर्टिफिकेशन एवं हाइजीन रेटिंग से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल की उपस्थिति में आयोजित किए गए एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर सरायकेला अनुमंडलाधिकारी राम कृष्ण कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सप्रा सिन्हा जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोइन अख्तर, एसएमपीओ नंदन उपाध्याय, एडीपीओ प्रकाश कुमार, सभी सीडीपीओ, सभी बीईईओ एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय के वार्डन सहित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कार्यशाला में सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा फूड सेफ्टी एवं फूड फोर्टिफिकेशन हाइजीन रेटिंग से संबंधित जानकारी साझा करते हुए सभी उपस्थित पदाधिकारी से अपने परिवार एवं अपने आसपास तथा अपने कार्यालय में फूड सेफ्टी और उसके मानकों से संबंधित जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोइन अख्तर ने इस अवसर पर पीपीटी के माध्यम से फूड सेफ्टी, फूड फोर्टिफिकेशन हाइजीन रेटिंग एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 500 से अधिक संख्या में दुकानदारों को फूड लाइसेंस दिया जा चुका है। साथ ही दुकानों में अच्छे खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वाहन के माध्यम से समय-समय पर जांच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान चलाकर गुणवत्ता एवं हाइजीन रेटिंग की जांच करते हुए दर्जनों दुकान पर कार्रवाई की गई है।

फूड फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत आने वाली खाद्य सामग्रियों की जानकारी देते हुए उन्होंने खाद्य सामग्रियों की खरीदारी करते समय फूड फोर्टिफिकेशन के लोगों की पहचान कर सामग्री खरीदने की अपील की। जेल, आवासीय विद्यालय, अस्पताल सहित अन्य सभी संस्थानों में अधिक संख्या में लोगों के लिए बनाए जा रहे खाना को लेकर उन्होंने किचन की महत्वता, किचन की साफ सफाई तथा सुरक्षा मानकों की जानकारी देते हुए हाइजीन मेंटेन करने की अपील की। होटल रेस्टोरेंट में 5 मिनट के लिए कम कैंपियन किया जा रहा था। जिसमें 6 दुकानदारों एवं रेस्टोरेंट को ग्रीटिंग के अनुसार चयनित किया गया है। इस अवसर पर सभी चयनित संचालकों को रेटिंग के अनुसार उपायुक्त द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मौके पर उपायुक्त ने सभी संचालकों को बधाई देते हुए कहा कि रेटिंग सर्टिफिकेट अपने होटल रेस्टोरेंट में हाइलाइट करें।

ताकि अन्य दुकान और रेस्टोरेंट संचालक भी हाइजीन रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकें। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में जानकारी साझा करते हुए गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सके। उपायुक्त ने जिले में खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि एक्सपायरी डेट, मिलावटी एवं खुले सामग्रियों की बिक्री ना करें। लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चर एड्रेस, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, नेट क्वालिटी एवं प्रोडक्ट डीटेल्स अंकित वाले सामग्रियों की बिक्री करें। ताकि क्योंकि खरीदारी करने में लोगों को इसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न ना हो। उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि एक्सपायरी डेट, मिलावटी सामग्रियों की बिक्री करने वाले और क्वालिटी एवं क्वांटिटी लाइसेंस नंबर डेट जैसे बिना अंकित वाले सामग्रियों की बिक्री करने वालों की सूचना स्थानीय थाना, प्रखंड कार्यालय या खाद्य सुरक्षा विभाग को निश्चित रूप से दें। ताकि ससमय जांच करने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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