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सरायकेला। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान नीमडीह प्रखंड के कुशपुतुल गांंव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएलएसए सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए कहा कि धारा 326 ‘ए’ के तहत अगर किसी पर एसिड से हमला किया गया है तो अपराध गैर जमानती केटेगरी में गिना जाएगा। साथ ही दोषी को 10 साल जेल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है।

एसिड अटैक अपने आप में एक नए तरह का अपराध है , एसिड अटैक अपराध क्षमा योग्य नहींं है। साथ ही पीएलवी शुभंकर महतो ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए तीन माह का कारावास अथवा 5000 रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, धारा – 125 के तहत माता- पिता को भी भरण पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देती है। सरकार द्वारा चलाएंं जा रही जनकल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में पीएलवी स्हेनलता महतो , प्रदीप दास , लक्ष्मी सिंह सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

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