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गांव के रिस्ते का चाचा द्वारा नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म के

मामले पर एडीजे वन की अदालत ने आरोपी चाचा को सुनाई

सश्रम आजीवन कारावास की सजा….

सरायकेला (संजय मिश्रा) अपने ही गांव गांव के रिश्ते के चाचा ने 15 वर्षिया नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने एवं गर्भवती होने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अभित शेखर की अदालत ने आरोपी चाचा बुर्गी तियु को भादवि की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट छह के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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साथ ही बीस हजार रुपए का अर्थदंड देने की सजा भी सुनाई गयी है. अर्थदंड से प्राप्त राशि से 15000 रू पिडिता को देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है. मामले के संबंध में 22 जुलाई 2019 को राजनगर थाना में शिकायत दर्ज किया गया था. पिड़िता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार प्रतिदिन के तरह 15 दिसंबर 2018 को शाम में शौच के बाद चापानल आयी थी। इसी दौरान गांव के रिस्ते में चाचा बुर्गी जो मेरे स्कुल का शिक्षक भी है, पीछे से पकड़ कर अपने घर ले गया व दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी किसी को मेरे द्वारा नही दिया गया. कुछ दिनों बाद जब मुझे उल्टी होने की शिकायत हुई तो परिजनों द्वारा सहिया के यहां ले जाना गया। जिससे गर्भवती होने की पुष्टी हुई. गर्भवती होने पर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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