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सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी रयैतदारों के जमीन पर जबरन कब्जा कर दूसरे को बेचे जाने के मामले पर न्यायालय में दायर कराई गई याचिका…

सरायकेला – संजय मिश्रा : शाह स्पॉन्ज कंपनी ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जिले के राजनगर प्रखंड के मेड़की मौजा के आदिवासी रैयतदारों के जमीन पर जबरन कब्जा कर किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया गया है। राजनगर के आराहासा निवासी रैयत सुनिया जारिका ने जेबीकेएसएस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जिसके बाद जेबीकेएसएस के केंद्रीय संगठन मंत्री उदय बांकीरा ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ अधिवक्ता सूरज पूर्ति के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की है।

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जेबीकेएसएस के केंद्रीय संगठन मंत्री उदय बांकीरा ने कहा कि आराहासा मौजा के सुनिया बांकीरा का मेड़की मौजा में उनके पिता सालुका जारिका के नाम पर खाता नंबर 23, प्लॉट नंबर 642 रकबा 11 डिसिमिल, प्लॉट नंबर 542 रकबा 13 डिसिमिल, प्लॉट नंबर 541 रकबा 28 डिसिमिल, खाता नंबर 23, प्लॉट नंबर 532 रकबा 10 डिसिमिल, प्लॉट नंबर 533 रकबा 14 डिसिमिल व प्लॉट नंबर 534 रकबा 10 डिसिमिल रैयती जमीन है।

जिसका मालगुजारी भी रैयतदार सुनिया जारिका द्वारा दी जा रही है और अंचल कार्यालय के पंजी टू में भी उक्त जमीन सुनिया जारिका के पिता के नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद गलत ढंग से शाह स्पॉन्ज कंपनी ने उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर रूंगटा कंपनी को बेच दिया गया है। जिस पर कंपनी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

रैयत समेत प्रतिनिधिनमंडल ने उक्त जमीन को कंपनी से कब्जा मुक्त कर रैयत को वापस करने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि पांचवी अधिसूचित क्षेत्र में सीएनटी का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन का कब्जा करने में कंपनी के साथ अंचल कार्यालय के पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए है जिसे न्यायालय में पार्टी बनाया गया है। मौके पर जेबीकेएसएस की बेबी महतो व प्रकाश महतो समेत अन्य उपस्थित रहे।