Spread the love

दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला Sanjay । अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत ने दहेज के लिए हत्या के आरोपी पति शिबा पुष्टि और सास शुब्रा केसी पुष्टि को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत उक्त दोनों आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 6 महीना अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार उक्त दोनों आरोपियों को भादवी की धारा 304 बी के तहत मामले का दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 3 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के संबंध में मृतका के भाई शिव शंकर बेरा की शिकायत पर खरसावां थाना कांड संख्या 101/2020 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें शिव शंकर बेरा ने बताया था कि उसकी बहन मानी बेरा की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ खरसावां निवासी शिबा पुष्टि के साथ हुई थी जिसके बाद ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए दहेज और सामान की मांग की जाने लगी थी।

Advertisements
Advertisements

You missed