Advertisements
Spread the love

मारपीट कर हत्या करने के आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र

न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास

की सजा…..

सरायकेला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने मारपीट कर हत्या करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के दो अभियुक्तों मंगल सरदार एवं अजय सरदार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Advertisements

भादवि की धारा 302/ 34 के तहत उक्त दोनों अभियुक्तों को मामले का दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक के लिए ₹5000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सरायकेला थाना कांड संख्या 88/ 2018 के तहत सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला के गुटूसाई निवासी अनिल सरदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जिसमें अनिल सरदार ने बताया था कि 17 एवं 18 जुलाई 2018 की मध्य रात्रि तकरीबन 12:00 बजे गांव के ही मंगल सरदार एवं अजय सरदार उसके छोटे भाई शंभू सरदार को मारपीट कर खरीदते हुए उसके घर के पास लाए। और बोले कि रात में शंभू सरदार उनके घर में गलत नियत से गया था।

जिसके कारण उक्त दोनों अभियुक्तों ने शंभू सरदार के साथ मारपीट किए। छोटे भाई शंभू सरदार को गिरा हुआ देख जब अनिल सरदार उठाया तो शंभू सरदार को मृत पाया था।